नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज एवं हाथापाई करने वाले मांस मटन विक्रेता पर की बढ़ी मुसीबत, एससी एसटी एक्ट के तहत धारा लगाई गई

इकबाल हुसैन जिला ब्यूरो
झाबुआ:- विगत दिनों नगर के वार्ड क्रमांक 4 रोहिदास मार्ग में नगर पालिका परिषद काअमला सीएमओ संजय पाटीदार के नेतृत्व में मटन विक्रेताओं की दुकान पर कार्रवाई करने पहुंचा तब वहां दुकान के अंदर खाने मांस मटन का अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था ।जब वहां नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई करना शुरू की तो मांस मटन बेचने वाले व्यापारिक तिलमला उठे और नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारीतो के साथ झूमा झटकी करने लगे एवं गाली गलौज कर दबाव बनाया गया और घर की महिलाओ ने कर्मचारियों से मारपीट कर धमकियां तक दे डाली थी। सीएमओ संजय पाटीदार द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस झाबुआ द्वारा भादवि अधिनियम 1860 की धारा 353 l,323, 269 के तहत शाहरुख पिता सलीम, सोनू पिता सलीम, सलीम पिता हकीम, रइस पिता हकीम पर मामला दर्ज किया गया और अब मामले की विवेचना के बाद धारा 3(2)(v)(A) एससी/ एसटी एक्ट के तहत धारा बढ़ाई गई है।बता दे अब इन अवैध मांस मटन विक्रेताओं की मुसीबत और बढ़ती दिखाई दे रही है। घटना हुए बहुत दिन हो गए पुलिस अब इन मांस मटन विक्रेताओं को कब गिरफ्तार करती है।

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Author: jtvbharat