कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत परिचय पत्र अनिवार्य

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहरनपुर- लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत नेपानगर विधानसभा-179 एवं बुरहानपुर विधानसभा-180 की मतगणना 4 जून, 2024 को प्रातः 8 से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बहादरपुर में प्रारंभ होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मतगणना स्थल सहित जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच की जायेगी व महिलाओं की सुरक्षा जांच के लिये महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेंगी।
मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ लाईटर एवं अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाईल, आई-पैड, लैपटॉप, रिकार्डिग डिवाईस कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स तथा गुटका, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि नशीले पदार्थ को ले जाना अथवा उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
कार्य सुविधा हेतु मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति/संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत बिना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना कोई विजय जुलूस, सभा, रैली आदि में पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के अंतर्गत मतों की गोपनीयता का उल्लघंन नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल से मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेंगा।

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Author: jtvbharat