थाना गणपतिनाका के वर्ष 2019 के गौवंश तस्करी के प्रकरण में जेएमएफसी न्यायालय बुरहानपुर द्वारा 03 आरोपियों को 03 वर्ष के कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर,थाना गणपतिनाका के वर्ष 2019 के गौवंश तस्करी के प्रकरण में 03 आरोपियों माननीय जेएमएफसी न्यायालय द्वारा द्वारा 02 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। थाना गणपति नाका के अपराध क्रमांक 11/2019 धारा 4,6,9 म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी (1) नईम पिता कादिर खां, उम्र 34 निवासी रेवागंज , सारंगपुर, जिला राजगढ़ (2)गजराज पिता शामल सिंह गहलोत, उम्र 28 वर्ष, निवासी रेवागंज , सारंगपुर, जिला राजगढ़ (3) केदार पिता गंगाराम गहलोत, उम्र 25 , निवासी रेवागंज , सारंगपुर, जिला राजगढ़ प्रत्येक को धारा 4 म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 6 म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपियों को दोनों सजाएं प्रथक-प्रथक रूप से भुगतनी होगी। उक्त प्रकरण की विवेचना महिला एसआई पूजा मोरे द्वारा की गई थी। न्यायालय में प्रकरण की सफल पैरवी एडीपीओ श्री सुनील कुरील द्वारा की गई थी।

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Author: jtvbharat