



◆ खकनार पुलिस द्वारा आरोपी को मातानदी पुलिया खकनार के पास 05 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था।
जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे
बुरहानपुर,,थाना खकनार के वर्ष 2021 के आर्म्स एक्ट के चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दिनांक 15/06/21 को थाना खकनार पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी विनोद पिता बरार सिंह सिकलीगर, उम्र 30 वर्ष,निवासी पाचोरी, थाना खकनार को मातानदी पुलिया खकनार के पास 05 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 495/21 धारा 25(1-ए)(ए) एवं 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण में सउनि सखाराम पगारे द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था।उक्त प्रकरण में आज दिनांक को आरोपी विनोद पिता बराड़ सिंह सिकलीगर, उम्र 30 वर्ष,निवासी पाचोरी, थाना खकनार को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 25(1-ए)(ए) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा की गई थी।
