



शाहिद अजमेरी मंदसौर
मंदसौर 6 जुलाई 24/ श्याम सुंदर मेहर मा.शि. एकीकृत शा.हाईस्कूल खजुरीपंथ संकुल शा.बा.उमावि, शामगढ़ विकासखण्ड गरोठ के द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान शराब पीकर गाली गलोच की गई तथा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, इनका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों क विरूद्ध है, अतः इन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भानपुरा किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री मेहर को शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
