थाने में आने-जाने की देना होगी जानकारी

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है। उन्होंने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजय रमेश चौहान निवासी इंदिरा नगर को आदेशित किया है कि, वह अपने आने-जाने की सूचना थाना नेपानगर में देना सुनिश्चित करें। वहीं मोहम्मद खालिद उर्फ गरम मसाला मोहम्मद सलीम थाना गणपति नाका में और अमित गणेश वारूडे शिकारपुरा थाना में अपने आने-जाने की सूचना देंगे। निर्देशानुसार एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचार बनाये रखने हेतु 50-50 हजार रूपये का बन्धपत्र एवं इतनी ही राशि की प्रतिभूति निष्पादित करेंगे।

jtvbharat
Author: jtvbharat