चार वर्ष के बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

जिला संवाददाता दिवाकर सिंह
बरेली उत्तर प्रदेश
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या तीन ने चार साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना क्षेत्र भमोरा के एक गांव के एक व्यक्ति का चार वर्षीय बेटा आठ जून 2020 को लापता हो गया था। नौ जून को उसका शव गांव के बाहर झाड़ियों में पड़ा मिला था। 22 जून को उसने गांव के ही तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो जांच में तेजपाल का नाम प्रकाश में आया। 12 मार्च 2021 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने पत्रावली, साक्ष्यों का अवलोकन किया और गवाहों को सुना।
आरोपी और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क, बहस को सुनने के बाद तेजपाल को बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का दोषी पाया। कोर्ट ने तेजपाल को उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार और आलोक प्रधान ने की।

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Author: jtvbharat