रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउण्ड, धार्मिक एवं सावर्जनिक सभा आयोजन हेतु लेनी होगी अनुमति

आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली पोस्ट पर लाईक व कमेंट करना प्रतिबंधित

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जनसामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशनुसार कोई रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउण्ड, धार्मिक एवं सावर्जनिक जुलूस/सभा आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने पाण्डाल की अनुमति लेना आवश्यक है। आदेशानुसार अनुमति लेने हेतु क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है।आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली पोस्ट पर लाईक व कमेंट करना प्रतिबंधित
वहीं संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन्सटाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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Author: jtvbharat