बहू की आत्‍महत्‍या मामले में एएसपी को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज ने आरोपी बेटे की जमानत अर्जी

खरगोन के एएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के बेटे वरुण को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। उनकी पुत्रवधु श्रेया सिंह ने शादी के 42 दिन बाद आत्महत्या की थी, जिसमें ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप है। श्रेया के पिता ने मामले की शिकायत की थी।
जांच में ससुराल वालों की प्रताड़ना का आरोप सामने आया।
कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत से इंकार किया।
एफआईआर जिला न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज हुई थी।
इंदौर। पत्नी की आत्महत्या के मामले में खरगोन एएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के बेटे वरुण सिंह को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। तरुणेंद्रसिंह बघेल, उनकी पत्नी सरोजसिंह और बेटे वरुण के खिलाफ जिला न्यायालय के आदेश के बाद एमआइजी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। एएसपी बघेल की पुत्रवधु श्रेया सिंह ने शादी के 42 दिन बाद ही मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण की जांच एसीपी नरेंद्र रावत (आइपीएस) ने की थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि ससुराल वालों की प्रताड़ना से कारण ही श्रेया सिंह ने आत्महत्या की थी। रावत ने अपनी जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी, इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की।
कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
श्रेया सिंह के पिता अखिलेश प्रताप सिंह ने जिला न्यायालय में निजी परिवाद प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने एएसपी बघेल, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। वरुण ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। गुरुवार को न्यायाधीश जयदीप सिंह के समक्ष इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया।

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Author: jtvbharat