◆ थाना नेपानगर के वर्ष 2023 के मारपीट के प्रकरण में सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर,,थाना नेपानगर के वर्ष 2023 के मारपीट के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 14/07/23 को आरोपीगणों
(1) प्यार सिंह पिता प्रेमला डावर आयु लगभग 50 वर्ष
(2) *रघुनाथ पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 28 साल
(3)गुलाबसिंग पिता हाबड़ासिंग उम्र 35 साल*
(4) *फूलसिंग पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 37 साल * सभी निवासी सूतकोड़ी ग्राम सोनूद थाना नेपानगर *द्वारा चारों आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट की आरोपीगण के विरुद्ध थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक 346/2023 धारा 294,323,324,506,34,326,भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था | अपराध की विवेचना सहायक उप निरीक्षक जगदीश मंसूरे द्वारा की गई | अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 02/11/2023 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था | उक्त अपराध में आरोपी
(1) *प्यार सिंह पिता प्रेमला डावर आयु लगभग 50 वर्ष *
(2)* रघुनाथ पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 28 साल*
(3)गुलाबसिंग पिता हाबड़ासिंग उम्र 35साल
(4) फूलसिंग पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 37 साल* सभी निवासी सूतकोड़ी ग्राम सोनूद थाना नेपानगर द्वारा चारों आरोपियगणों को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 324, 34 आईपीसी में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया | प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।

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Author: jtvbharat