
दुलीचंद मार्को संवाददाता
निवास/ मंडला: मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश ग्राम सभा सम्मिलित की प्रक्रिया नियम 2001 तथा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2022 का अवलोकन ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है।
आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के जनपद पंचायत निवास ब्लाक समन्वयक सुरेश तेकाम के निर्देशन में दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को ग्राम पंचायत मेंढी़ में समय 11:00 बजे से अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 2022 के तहत पेसा एक्ट ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें एजेंडों अनुसार ग्राम सभा के स्थानीय विषयों को शामिल किया गया,तथा सबकी योजना सबका विकास ध्यान में रखकर ग्राम सभा में स्थानीय एजेंडों को महत्व दिया गया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ,जिसमें पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को प्राप्त अधिकार द्वारा शराब बिक्री बंद कराने, एवं विभिन्न जनकल्याण कारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्राम सभा द्वारा हितग्राही चयन का निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया गया।
इसी कृम में बैठक दौरान पेसा मोबिलाईजर संतोष कुमार झारिया द्वारा ग्राम सभा में पेसा एक्ट की सभी समितियों की जानकारी देकर उनके अधिकारों को बताया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर में ग्राम सभाओं को सशक्त किया जा रहा और पेसा एक्ट के मादक पदार्थ नियंत्रण समिति ग्राम सभा सदस्यों द्वारा ग्राम में स्वछता और नशा मुक्त कराने हेतु शपथ लिया गया साथ ही नशा मुक्ती को लेकर ग्राम में प्रभात फेरी रैली निकाली गई,
जिसमें मादक पदार्थ नियंत्रण समिति के सदस्य ग्राम पंचायत सरपंच कमल किशोर धुर्वे, पेसा एक्ट ग्राम सभा अध्यक्ष छिदामी धुर्वे, उप सरपंच हरदयाल झारिया, पंच कामता झारिया, बबलू वर्मन, जगदीश, सीता राम, ग्राम पंचायत सचिव मानसिंह तेकाम, रोजगार सहायक सुखदेव झारिया, पेसा एक्ट ग्राम सभा मोबिलाईजर संतोष कुमार झारिया एवं समस्त सदस्य सम्मिलित हुए।