
राजेंद्र योगी
देवास :– आबकारी विभाग द्वारा वृत्त सोनकच्छ के पीपलरावां में आबकारी एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर 140 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 2200 किलो महुआ लाहन जप्त किया। लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधीनियम 1915 की धारा 34(1)(क) अंतर्गत 9 प्रकरण दर्ज किये गये। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 48 हजार रूपये है।
इसी तरह एक अन्य कार्यवाही में आबकारी विभाग के दल ने वृत्त कन्नौद में मुखबिर की सूचना पर कन्नौद कलवार रोड पर मोटरसाइकिल पर अवैध हाथ भट्टी मदिरा 70 लीटर परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (2) के तहत प्रकरण कायम पर विवेचना में लिया गया। जप्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 74 हजार रूपये है। देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगीl