उपभोक्ता को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक होना जरूरी हैं

रविन्द्र खाण्डेकर
मण्डलेश्वर – प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कई बार देखा जाता हैं कि ग्राहको को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट और नापतोल में अनियमता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा देश में लंबे समय से ‘‘जागो ग्राहक जागो‘‘ अभियान चलाया जा रहा है। यदि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, वही अगर उसके उपयोग के बाद आप खुद को ठगा महसूस करते हैं, तो आप कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि हमें किसी भी सामान को खरीदते समय पक्का बिल जरूर लेना चाहिए व बीमा योजनाओं का लाभ लेते समय भी कंपनी के दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं और वह खराब या बंद हो जाये तो हम उसकी शिकायत उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कर सकते हैं, इसमें सुई से लेकर हवाई जहाज तक, होटल से लेकर हास्पीटल तक गलत विज्ञापन, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण और इंश्योरेंस सेक्टर सहित उपभोक्ता फोरम की श्रेणी में आते हैं। इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता रुपेश कुमार शर्मा, पैरालीगल वालेन्टियर (अधिकार मित्र) जोजू.एम.आर, दुर्गेश कुमार राजदीप, धीरेन्द्र खेड़े, सोनू शाह एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।

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Author: jtvbharat