मंगलवार को जिले में संयुक्त दल ने चाइनीज धागा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर चाइनीज मांझे को जब्त किया….

झाबुआ। संजय जैन-स्टेट हेड। कलेक्टर नेहा मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस- 2023 की धारा 163/2 के तहत चाइनीज मांझे के विक्रय आए उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद मंगलवार को सयुंक्त दल ने जिले में चाइनीज मांझे के विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर चाइनीज मांझे को जब्त कर चालानी कार्रवाई की है।

झाबुआ
झाबुआ में तहसीलदार सुनील डावर,मुख्य नगरपालिका अधिकारी एसएस चौहान और टीआई झाबुआ आरसी भास्करे और उनकी टीम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस- 2023 की धारा 163/2 के तहत झाबुआ में हुडा कैलाश मार्ग पर हरिओम पतंग दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर चाइनीज मांझे को जब्त किया था।

मेघनगर
मेघनगर में तहसीलदार ममता मिमरोट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल सिंह वर्मा के नेतृत्व में कुल 09 दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा पतंग विक्रेता उत्कर्ष जायसवाल आजाद चौक मेघनगर निवासी के यहां से चाइनीज मांझे को जप्त किया तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि इस रोक का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाने का प्रावधान है।

थांदला
थांदला में तहसीलदार अनिल बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पप्पू बारिया,निकाय दरोगा एवं अन्य कर्मचारियों के ने शहरी क्षेत्र में स्थित दुकानों की जांच की एवं दुकानों पर विक्रय हेतु रखे गए चाइनीज मांझे को जप्त कर चालानी कार्यवाही की और उन्हें भविष्य में चाइनीज धागा विक्रय नहीं करने हेतु चेतावनी भी दी है ।

 

बॉक्स खबर
खबर का असर
गौरतलब है कि इसी समाचार पत्र ने 23 दिसम्बर 2024 बुधवार को*मनमानी… मुनाफे के चक्कर पशु-पक्षियों और मानव जीवन को खतरे में डाल रहे है कारोबारी* नामक शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित कर,प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन मंगलवार 7 जनवरी को हरकत में आया और लगभग पूरे जिले में स्थित दुकानों की जांच,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस-2023 की धारा 163/2 के तहत की। दुकानों पर विक्रय हेतु रखे गए चाइनीस मांझे को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गयी।

बॉक्स खबर
उपयोग पर प्रतिबंध ……………..
शहर में चाइनीज मांझे का भंडारण, बिक्री और खरीद पर डीएम की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। नपा को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके जिस-जिस दुकान पर यह मांझा बेचा जा रहा है,वहां कार्रवाई की जाएगी।
……………एसएस चौहान-मुख्य नगरपालिका अधिकारी,झाबुआ

सख्त कार्रवाई करेंगे…..
चायनीज मांझा के विक्रय,भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा है। इसके बाद भी यदि कोई चायना डोर बेचते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम शहर में जांच सतत जारी रखेंगे। आरसी भास्करे-थाना प्रभारी ,झाबुआ।

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Author: jtvbharat