भाई को बिगाडने वाली बात पर से मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर,प्रकरण में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में संध्या देवेश मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर द्वारा आरोपी रूपसिंह पिता नगीन को धारा 325 भादवि मे 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड से दंडित किया गया सहा.जिला अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल बताया कि,घटना दिनांक 22-10-2022 को शाम करीब 06.00 बजे फरियादी अपने खेत पर था तभी वहॉ आरोपी रूपसिंह आया और उससे बोला कि फरियादी ने उसके भाई को बिगाडा है इसी बात पर से आरोपी ने फरियादी को मॉ बहन की नंगी नंगी गालिया दी जो सुनने में बुरी लगी फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी ने पास में रखी बांस की लकडी से बांये हाथ की कलाई व पीठ पर मारा जिससे फरियादी को चोंट आयी आहत की रिपोर्ट पर थाना निम्बोंला पर अपराध क्रमांक 638/22 धारा 294, 34 एवं 506 भाग-1 भादवि पंजीबध्द किया गया। फरियादी के बांये हाथ पर अस्थिभंग पाये जाने से धारा 325 भादवी का इंजाफा कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. अभियोजन अधिकारी अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी रूपसिंह पिता नगीन को धारा 325 भादवि मे 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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Author: jtvbharat