तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने पर प्रशासन एवं थाना लालबाग पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही।

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर,राज्य शासन के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा में रैली, जुलूस, धार्मिक आयोजन, चल समारोह एवं बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 18-02-25 की रात्रि में लालबाग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहादरपुर में तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी एवं थाना लालबाग पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए रात्री में 11/30 बजे ग्राम बहादरपुर में अक्षय पिता प्रविण बावस्कर नि० छोटा बोरगांव द्वार DJ बजाया जा रहा था। जो कि कोलाहल अधिनियम का उल्लखन किया जा रहा था अक्षय से अनुमति के संबंध मे दस्तावेज मांगे गये, दस्तावेज नही होना बताया गया जो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर के आदेश का उल्लंघन होना पाया जाने से डीजे संचालक आरोपी (1) अक्षय पिता प्रविण बावस्कर नि० छोटा बोरगांव, के विरूद्ध थाना लालबाग पर अपराध क्रमांक 42/25 धारा 223 बीएनएस 7/15 कोलाहल अधि. का कायम कर विवेचना में लिया गया।
नाम आरोपी (1)अक्षय पिता प्रविण बावस्कर नि० छोटा बोरगांव*

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Author: jtvbharat