
जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे
बुरहानपुर,धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 9एलएम/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 03 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 354(क)(1)(i) भादवि में 03 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी गुलाब राव ऊर्फ बाडु पिता साहेबराव को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 9एलएम/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 03 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 354(क)(1)(i) भादवि में 03 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धांवे ने बताया कि, थाना शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत आरोपी गुलाबराव ऊर्फ बाडु दूकान चलाता था जहॉ पर वह अभियोक्त्री जो कि नाबालिका है को फ्री में चाकलेट देकर उसके साथ अश्लिल हरकत करता था तथा उसे बोलता था कि ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, आरोपी अभियोक्त्री को एक महिने से चाकलेट फ्री में दे रहा था और उसके साथ अश्लिल हकरत कर रहा था। अभियोक्त्री जब उसकी दूकान पर नही जाती तथा अपनी सहेली के साथ खेलने जाती थी तो आरोपी उसे चाकलेट देने के लिये बुलाता था तथा उसके साथ अश्लिल हरकत करता था तथा बोलता था कि यह बात किसी को नही बताना नही तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना दिनांक 26-05-2024 को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ उक्त घटना करते हुये अभियोक्त्री की सहेली ने देख लिया तथा अभियोक्त्री की सहेली ने बोला कि यह दादा गंदे है उसकी दूकान पर मत जाना और यह बात अपने मम्मी पापा को बताना, लेकिन अभियोक्त्री डर के बोली की मेरे मम्मी पापा मुझे मारेंगे तो अभियोक्त्री की सहेली बोली की चल मैं तेरे साथ चलती हॅू। अभियोक्त्री एवं उसकी सहेली द्वारा उक्त घटना की जानकारी अभियोक्त्री के माता पिता को दी। अभियोक्त्री एवं फरियादी की सूचना पर थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 488/24 अंतर्गत धारा 294, 354, 354क, 506 भादवि एवं धारा 7/8, पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी गुलाब राव ऊर्फ बाडु पिता साहेबराव को धारा 7/8 पॉक्सो् एक्ट अनुकल्पित धारा 9एलएम/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 03 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 354(क)(1)(i) भादवि में 03 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।