कानून की जानकारी हर व्यक्ति को हो

नरेश राठौड़
कुक्षी:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार संजीव अग्रवाल के संरक्षण में दिनांक 17.03.2025 को ग्राम पंचायत अम्बाड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में न्यायाधीश हर्ष राज दुबे ने व्यक्त किया कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना आवश्यक है क्योंकि कानून की भूल क्षमायोग्य नहीं होती है। उन्होंने बताया कि उन्हें सड़क पर चलते समय मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। हमेशा वाहन वैध रजिस्ट्रेशन व बीमा के साथ हेलमेट लगाकर चलाना चाहिए। उन्होंने व्यक्त किया कि शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। उक्त शिविर में ग्राम पंचायत की सरपंच महेश मुझाल्दा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आकाश राठौड़ अधिवक्ता ने किया। कार्यक्रम को अधिवक्ता संघ के सचिव प्रभु मण्डलोई व वरिष्ठ अधिवक्ता भारतसिंह मुझाल्दा ने भी संबोधित किया और निःशुक्ल विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को मुक्त में प्राधिकरण के द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम में ग्रामीणजन रोजगार सहायक व अन्य लोग उपस्थित रहे।

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Author: jtvbharat