
ब्यूरो सतीश वाघ
बुरहानपुर – नेपानगर में एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई मामला 30 मई 2024 का है वेलफेयर सेंटर नेपानगर निवासी सुंदरम धनंजय ठाकुर (23) और एमजी नगर नेपानगर अर्जुन रामेश्वर मराठा (22) और भवानी नेपानगर निवासी साहिल उर्फ भूपेंद्र चौहान (22) ने फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर फरियादी को घायल किया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल के जांच के बाद 5 अगस्त 2024 को न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 325 /34 और एससी – एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले ने सफल पैरवी की