चेक अनादरण के दो अलग अलग मामलो में न्यायालय ने अभियुक्त को 2 लाख 60 हाजर रुपए के प्रतिकर राशि से दंडित कर प्रत्येक प्रकरण में 4-4 माह के करावास की सजा सुनाई।

शंभूपुरा।ओम जैन शंभूपुरा।

परिवादी गोविंद कुमार चावला पिता राजकुमार चावला निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ व अभियुक्त सद्दिक अहमद पिता शफी मोहम्मद निवासी भीस्ती खेड़ा, चामटी खेड़ा रोड चितौड़गढ़ के मध्य अच्छी जान पहचान होने से व अभियुक्त सद्दीक अहमद को अपने वैध्ये कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त ने परिवादी सेअलग अलग समय में 2 लाख रूपये नकद प्राप्त किये जिसकी अदायगी के बदले अभियुक्त ने अपने बैंक खाता इलाहाबाद बैंक शाखा चित्तौड़गढ़ के दो अलग-अलग चेक राशि 1-1 लाख रुपया का भरकर हस्ताक्षर कर परिवादी को सुपुर्द किया उक्त राशि की प्राप्ति हेतु परिवादी ने अपने बैंक खाते में उक्त चेक को भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया लेकिन अभियुक्त के बैंक खाते में राशि अपर्याप्त होने से उक्त दोनों चेक अनादर हो गए जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली के जरिए अभियुक्त सद्दीक अहमद को रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाया बावजूद नोटिस अभियुक्त ने उक्त उधार ली गई रकम की अदायगी नहीं की इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिनकी विधिवत सुनवाई करते हुए न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी संगीता मोगा ने दिनांक 16 मई 2025 को उक्त दोनों प्रकरण का अलग – अलग निर्णय करते हुए अभियुक्त सद्दीक अहमद पिता सफी मोहम्मद निवासी भिस्ती खेड़ा चामटी खेड़ा रोड चित्तौड़गढ़ को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का दोषी घोषित कर अभियुक्त सद्दीक अहमद को प्रत्येक प्रकरण में 1,30,000 – 1,30,000 रुपये के प्रतिकर राशि से दंडित करते हुए 4-4 माह के कारावास सजा सुनाई।

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Author: jtvbharat