
कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेशखाली जाने की इजाजत दी। डिवीजन बेंच ने शर्तें भी रखीं। कहा कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे।
शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंच चुके हैं, हालांकि रास्ते में उन्हें पुलिस ने एक बार रोका भी था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी।
आज डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, उसके अभी तक फरार रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। डिवीजन बेंच ने कहा कि शुरुआती तौर पर ये साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और आरोप लगने के बाद वो फरार है। ऐसा लगता है कि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है।
चीफ जस्टिस टीएस सिवागननम और जस्टिस हिरन्मय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा- यह चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और वो फरार है। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं।