पुलिस पर हमले के आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

सजा सुनाई-अपर सत्र न्यायाधीश श्री गौरव प्रज्ञानंन द्वारा
अभियोजन की ओर से पैरवी-अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता द्वारा की गई

डेस्क
कुक्षी:- घटना दिनांक 22 फरवरी 2021 को रात्रि 8:50 बजे थाना टांडा में आरोपी कलम सिंह पिता इंदर सिंह व नानकिया पिता छीनिया दोनों निवासी भूतिया होलीबयड़ा के द्वारा जान से मारने की नीयत से पिस्तौल से आरक्षक अंकित, आरक्षक राजकुमार, टांडा थाना प्रभारी विजय वास्केल, सहायक उप निरीक्षक जै.सी. निनामा, कीर्तन सिंह नायक,प्रधान आरक्षक दिवाकर बेस, आरक्षक मनीष,आरक्षक नीरज, आरक्षक भानु प्रताप सिंह, आरक्षक गणपत, आरक्षक अमर चौधरी, आरक्षक राहुल, आरक्षक भुवानसिंह पर फायर किए। जिससे आरक्षक अंकित एवं आरक्षक राजकुमार को चोटे आई थी। घटना इस प्रकार है कि, टांडा थाना प्रभारी विजय वास्केल को मूखबीर की सूचना प्राप्त हुई थी कि, पूर्व के फरार आरोपी कलमसिंह और नानकीया दोनों मोटरसाइकिल से टांडा राजगढ़ तरफ से आ रहे हैं,सूचना मिलने पर पूरे पुलिस स्टाफ के द्वारा टांडा राजगढ़ रोड पर घेराबंदी की तभी कुछ समय बाद मोटरसाइकिल से दोनों आरोपी आते दिखे, पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने अपनी पिस्तौल से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे और मोटरसाइकिल पलटा कर भागने लगे पुलिस द्वारा पीछा करने पर भी दोनों आरोपी लगातार पुलिस पर फायर करते रहे एक गोली पुलिस वाहन को कांच छेदती हुई आरक्षक अंकित को और पीछे बैठे आरक्षक राजकुमार को लगी जिससे उनको चोटे आई। पुलिस द्वारा चेतावनी देने के बाद भी आरोपी फायर करते रहे तब पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल के पहिए पर निशाना कर फायर किए जिससे मोटरसाइकिल सहित आरोपीगण गिर गए तो पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया था और उनके कब्जे से पिस्तौल तथा कारतूस एवं मोटरसाइकिल जप्त कर बदमाशों को पड़कर थाने पर लाकर टांडा थाने में फरियादी विजय वास्केल की रिपोर्ट पर से कुक्षी थाना प्रभारी कामलसिंग गहलोत द्वरा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थीं, प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश श्री गौरव प्रज्ञानंन सा.के न्यायालय में चला एवं प्रकरण में कुल 21 महत्वपूर्ण गवाह हुए थे,प्रकरण में आई साक्ष के आधार पर दोनों आरोपीगणों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कारावास एवं गरीब 24000- 24000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता द्वारा पैरवी की गई।

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Author: jtvbharat