
नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को
जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे बुरहानपुर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मार्च, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने आज प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन बुरहानपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मौजूद मतभेद पूरी तरह से खत्म होकर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण होता है।
सचिव श्री आशुतोष शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, बैंक मनी रिकवरी एवं प्रीलिटिगेशन संपत्तिकर बिजली व जल कर सहित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा लोक अदालत में जिला अधिवक्ता संघ का भी सहयोग प्राप्त होता रहा है। जो व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि वे आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करा कर उसका लाभ लेंवे।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देवेश मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती सपना शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक एवं अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री युनूस पटेल, बड़ी संख्या मंे पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।