अब चुनाव में मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा कार्यशाला आयोजित

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे

बुरहानपुर- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। आयोग के निर्देशानुसार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मिडिया प्रतिनिधियों के साथ पोस्टल बैलेट के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाड़े ने पोस्टल बैलेट सुविधा के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया बतलाई।लेख है कि 13 मई, 2024 को जिले में मतदान होना है। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे। कार्यशाला में मिडिया प्रतिनिधिगण, संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी मिडिया मैनेजमेंट श्री अशोक कुमार जाधव, डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश पाटीदार, सहायक संचालक सुश्री आशा उईके सहित संबंधित उपस्थित रहे।उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

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Author: jtvbharat