
शाहिद अजमेरी मंदसौर
मंदसौर:- आगमी लोक सभा निर्वाचन के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम एवं तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सौलंकी व अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ नरेन्द्र सौलंकी के मार्गदर्शन मे निरीक्षक अनिल रघुवंशी थाना प्रभारी नारायणगढ़ द्वारा सफेमा एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही करते हुये आरोपी तस्कर अनिल धनोतिया निवासी लिम्बावास जिला मन्दसौर द्वारा अफिम तस्करी कर अवैध रुप से अर्जित की गयी कुल 09 करोड़ 45 लाख रुपये की संपत्ति का सक्षम प्राधिकारी सफेमा/एनडीपीएस कार्यालय मुंबई से फ्रीजिंग आदेश जारी कराया गया।
पूर्व थाना प्रभारी नारायणगढ़ निरीक्षक तेजेन्द्र सिंह सेंगर एवं पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28 मई 2023 को मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुवे आरोपी अनिल पिता कैलाशचंद्र धनोतिया जाति पोरवाल निवासी ग्राम लिम्बावास के कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की जाकर थाना नारायणगढ़ पर अपराध क्रमांक 208/2023 धारा 8/18,29 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना के दौरान आरोपी अनिल धनोतिया की चल अचल संपत्ति की जानकारी संकलित की जाकर सफेमा एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज कराने हेतु प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी सफेमा/एनडीपीएस कार्यालय मुंबई के समक्ष पेश किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुये सक्षम प्राधिकारी सफेमा/एनडीपीएस कार्यालय मुंबई द्वारा आरोपी अनिल धनोतिया निवासी ग्राम लिम्बावास द्वारा अवैध रुप से लाभ कमाकर नीमच मन्दसौर हाईवे पर स्थित श्री नाकोडा होटल, पिपलिया मण्डी स्थित दो पक्के मकान, ग्राम लिम्बावास मे दो पक्के मकान, आदि कुल 09 करोड़ 45 लाख रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया।