October 22, 2024 2:39 PM

पूरे मप्र में नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी

सरकार ने सभी कलेक्टरों को जारी किए स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश

मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबन्धित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस बारे में कहा है कि हम फीस वृद्धि की समीक्षा की कर रहे है। अगर किसी स्कूल में एक साथ पांच साल की फीस बढ़ाई है तो वह गलत है।अगर किसी स्कूल ने नियम से ज्यादा फीस बढ़ाई है तो कार्रवाई होगी। फीस वृद्धि को लेकर सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी कलेक्टर अपने जिलों में फीस वृद्धि की जांच करेंगे।
इस मामले में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की कार्रवाई मिसाल बनी है। सक्सेना ने 11 निजी विद्यालयों की जांच कराकर वहां फर्जी और डुप्लीकेट पुस्तकें चलाने और 81.30 करोड़ रुपए की ज्यादा वसूली गई फीस कम कराने तथा 22 लाख की पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही इन विद्यालयों के 20 प्राचार्यों, चेयरमैन, सीईओ, सचिव और अन्य पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जबलपुर कलेक्टर की कार्यवाही के बाद दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर और शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर ने भी जिले के विद्यालयों की जांच शुरू कराई हैं। पोर्टल पर विद्यालयों से जानकारी अपलोड करने के लिए कहा है।

नियम का हो रहा खुला उल्लंघन
स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 और नियम 2020 के प्रावधानों का पालन सख्ती से कराने को कहा है। इसको लेकर गुरुवार को जारी निर्देश में कलेक्टरों से कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 20 मई को जारी पत्र में फीस और अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालयों से पोर्टल पर 8 जून तक जमा कराने के निर्देश जारी किए गए थे। इस बीच साफ हुआ है कि कुछ विद्यालयों के मैनेजमेंट द्वारा सरकार के नियम और निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 का खुला उल्लंघन हो रहा है। यह गंभीर है और इसकी शिकायतों को देखते हुए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

फर्जी व डुप्लीकेट पुस्तकों को लेकर चलेगा अभियान
सरकार की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसे ठीक करने के लिए 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर जांच कराएं। चिन्हित करें कि कितने विद्यालयों द्वारा किन कारणों से ऐसी गड़बड़ी की गई है? गड़बड़ी करने वाले प्रकाशक और बुक सेलर्स के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इसकी जांच रिपोर्ट भी कलेक्टरों को देने के लिए कहा गया है।

कलेक्टर कड़ाई से कराए नियमों का पालन
कलेक्टर्स को जारी दिशा-निदेर्शों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निदेर्शों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

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Author: jtvbharat