कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुद्धेश कुमार वैद्य ने 06 आदतन अपराधियों पर जिला-बदर एवं एक अपराधी को थाना हाजिरी हेतु किया पाबंद

गंज बासौदा से जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी

विदिशा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिले के 06 आदतन अपराधियों पर जिला बदर कार्यवाही व एक अपराधी को एक वर्ष के लिए संबंधित थाने में मासिक हाजिरी हेतु पाबंध्द किये जाने के आदेश पारित किये है। इन अपराधियों द्वारा गंभीर अपराघ घटित करने जैसे लोगो के साथ मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, हत्या अडीबाजी, बलवा जैसे जघन्य सामाजिक अपराध घटित कर माहौल खराब कर आम जनता को परेशान करने के कारण, पुलिस अधीक्षक विदिशा के प्रतिवेदन एवं सुनवाई / पक्ष समर्थन पश्चात मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अधीन जिला विदिशा एवं सीमावर्ती जिले, रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर एवं राजगढ की राजस्व सीमाओं से निम्न अनावेदकों को जिलाबदर किये जाने के आदेश पारित किये गये है :

अनावेदक सुबीन खॉ पिता रहुफ खां, उम्र 33 साल निवासी ग्राम बरूआखार, थाना शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) को एक वर्ष के लिए जिला-बदर।

अनावेदक जयप्रकाश उर्फ प्रकाशचंद मीणा पुत्र प्रताप सिंह मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम बामौरा, थाना करारिया, जिला विदिशा (म.प्र.) को छः माह के लिए जिला-बदर।

अनावेदक हिम्मत आदिवासी पुत्र गोरेलाल उम्र 38 साल निवासी ग्राम गंगरवाडा, थाना करारिया, जिला विदिशा (म.प्र.) को छः माह के लिए जिला-बदर।

अनावेदक राजू यादव पिता भगवत सिंह यादव, उम्र 45 साल निवासी ग्राम बलरामपुर, थाना नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) को तीन माह के लिए जिला-बदर।

अनावेदक गोलू उर्फ सतेन्द्र खटीक पुत्र बाबूलाल खटीक (दिलेरिया) उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम कागपुर, थाना करारिया, जिला विदिशा (म.प्र.) को तीन माह के लिए जिला बदर।

अनावेदक अभिषेक मीणा पुत्र वीरेन्द्र मीणा उम्र 25 साल निवासी ग्राम बामौरा, थाना करारिया, जिला विदिशा (म.प्र.) को तीन माह के लिए जिला-बदर।

अनावेदक मनोज अहिरवार उर्फ मनफूल पुत्र हल्कूराम अहिरवार उम्र 42 साल निवासी ग्राम चितोरिया, थाना करारिया, जिला विदिशा (म.प्र.) को राशि रु. 25,000 प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करने एवं एक वर्ष के लिए संबंधित थाना में मासिक हाजिरी के आदेश दिये गये है।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि सुबीन खॉ को एक वर्ष एवं जयप्रकाश उर्फ प्रकाशचंद मीणा हिम्मत आदिवासी पुत्र गोरेलाल को 6-6 माह के लिए तथा राजू यादव, गोलू उर्फ सतेन्द्र खटीक, अभिषेक मीणा को 3-3 माह की कालावधि के लिए जिला बदर निष्कासन किया गया तथा निष्कासन अवधि के दौरान विदिशा एवं सीमावर्ती जिले, रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर एवं राजगढ की राजस्व सीमाओं में भी नही रह सकेगें। अनावेदक के इन जिलो के न्यायालयों में यदि कोई राजस्व/आपराधिक मामले गतिशील हो तो उन मामलो में तारीख पेशी के दिन उन जिलों के न्यायालय में आ एवं जा सकेगा इसके लिए अनावेदक को संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को सूचना देना अनिवार्य होगा।

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Author: jtvbharat