पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना

धर्मेन्द्र सोलंकी
बाग:-घटना दिनांक 12 अप्रैल 2023 को ग्राम नहावेल थाना बाग में आरोपी भंगू पिता रणसिंह ने अपने ही पुत्र मोहन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी।घटना इस प्रकार है की घटना दिनांक को मृतक मोहन उसके ससुराल शादी के कार्यक्रम में गया था और वहां से आने के बाद दोपहर 2:30 बजे खटिया पर सो रहा था,तभी आरोपी भंगू आया और चिल्ला चोट करने लगा कि तू गुजरात से मजदूरी कर पैसे लाया है और मुझे नहीं दे रहा है इस बात को लेकर आरोपी भंगू ने अपने पुत्र मोहन को धारदार कुल्हाड़ी से सिर गर्दन और कनपटी पर मारकर हत्या कर दी। घटना के समय मृतक मोहन की पत्नी,आरोपी भंगू की पत्नी भी मौजूद थी घटना की तत्काल रिपोर्ट थाना बाग में की गई और आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण कुक्षी सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे के न्यायालय में चला जहां पर करीब 12 महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन हुए,उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के कथनो के आधार पर आरोपी भंगू को आजीवन कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता द्वारा पैरवी की गई।*

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Author: jtvbharat