
इंदौर डेस्क
इंदौर:-आवेदक : दिलीप बुझानी ट्रेजर टाउन बीजलपुर जिला इंदौर
आरोपिया- श्रीमती शीला मेंरावी जिला परियोजना समन्वयक जिला इंदौर
विवरण- आवेदक के अनुसार वह MP पब्लिक स्कूल अशोक नगर एवं MP किड्स स्कूल अंजली नगर इंदौर के संचालक हैं इनके दोनों ही स्कूल शासन से विधिक मान्यता प्राप्त होकर संचालित हैं वर्ष 19-20 से 23-24 तक विधिक मान्यता के साथ इनके द्वारा छात्र /छात्राओं को 5वी एवम 8वी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था इसके उपरांत भी आर टी आई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र इंदौर श्रीमती शीला मेरावी के कार्यालय से सूचना के अधिकार अंतर्गत उक्त दोनों ही स्कूलों के छात्र / छात्राओं की पाँचवी एवं आठवी की परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में जानकारी माँग कर संचालक आवेदक दिलीप बुधानी को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वह उनके दोनों स्कूलों की मान्यता समाप्त करा देगा ,जाँच को समाप्त करने एवं आगे भी संजय मिश्रा कोई शिकायत नहीं करेगा ऐसा लिखवाकर देने की एवज़ में आरोपिया जिला परियोजना समन्वयक श्रीमती शीला मेरावी द्वारा 10 लाख रुपया रिश्वत की माँग की जा रही थी जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त राजेश सहाय के समक्ष उपस्थित होकर की गई शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाई गई बातचीत के दौरान 400000 रुपये में लेनदेन तय हुआ ।आरोपिया के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 18.10.24 को ट्रेप कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी को आवेदक से प्रथम किश्त के रूप में रु.1,00,000 की रिश्वत राशि लेते हुए उनके कार्यालय में ट्रैप किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर विधि अनुसार कार्यवाही की गई।