
देवेन्द्र वाणी
अलीराजपुर 24 दिसंबर 2024 :- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अलीराजपुर द्वारा कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी जीपी अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उनके अधिकारों को संरक्षण देने के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया ।
कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि मिलावटखोरी एवं निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थो के विरुद्ध कार्यवाही करने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से 24 दिसंबर 1986 को यह अधिनियम लागू किया गया । इसके माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग एवं जिला फोरम बनाए गए जहां उपभोक्ता धोखाधड़ी मिलावट के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते है ।
कलेक्टर डॉ बेडेकर , प्रभारी अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह बघेल एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्य फोर्टिफिकेशन के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाई । इस रथ के माध्यम से खाद्य फोर्टिफिकेशन के विषय में लोगों को जागरूक किया जाएगा । कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ कुपोषण को कम करने में मदद करते है । उन्होंने कहा कि इस प्रचार रथ के माध्यम से फोर्टिफाइड फूड के विषय में प्रचलित भ्रांतियों को खत्म करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा ।
इस दौरान प्रभारी खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपभोक्तओ को गलत गलत भ्रांतिया हैं जैसे प्लास्टिक के चावल हैं वह गलत अपवाह को दूर करने के लिये इस कार्यक्रम के दौरान समस्त अतिथियों को एवं उपस्थित आम नागरिकों को खाद्य विभाग दुवारा पीडीएस चावल,नमक कि खिचड़ी बनाकर वितरित की गई ।
इस दौरान खाद्य , नापतोल विभाग एवं संबंधित विभाग के अधिकारी एवं संबंधित विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।