
संजय जैन जिला ब्यूरो
झाबुआ 29 दिसम्बर, 2024:- कलेक्टर नेहा मीना द्वारा म.प्र. लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेघनगर और थांदला एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला पर समय सीमा में आवेदन निराकृत ना करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
म.प्र. लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को एमपी ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवा विवाह का पंजीयन का 01 आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेघनगर राहुल वर्मा द्वारा समय-सीमा में निराकृत नहीं किये जाने से लंबित प्रदर्शित होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को एमपी ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवा विवाह का पंजीयन का 01 आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला देवेन्द्र बराडिया द्वारा समय-सीमा में निराकृत नहीं किये जाने से लंबित प्रदर्शित होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को एमपी ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की सेवा सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एंव प्रदाय (समग्र पोर्टल) का 01 आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी थांदला पप्पू बारीया द्वारा समय-सीमा में निराकृत नहीं किये जाने से लंबित प्रदर्शित होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब और अभिलेखों के परीक्षण उपरांत कलेक्टर द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम-2010 की धारा 7 (1) के तहत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मेघनगर राहुल वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला देवेन्द्र बराडिया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी थांदला पप्पू बारीया पर 01-01 आवेदन के विलम्ब पर एकमुश्त रू. 1000/-अक्षरी रुपये एक हजार मात्र की शास्ति अधिरोपित की गई तथा भविष्य के लिये सचेत किया गया। साथ ही शास्ति एक सप्ताह में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।