फर्जी तरीके से पावती बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने वाला पटवारी निलंबित

सत्तू सुतार
रतनगढ़:- सिंगोली तहसील के ग्राम कछाला हल्का नंबर 8 के पटवारी को राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर फर्जी तरीके से पावती बनाकर जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज करने के मामले में जावद एसडीएम राजेश शाह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा, जिला नीमच के पत्र के 3201/भू.अनि/स्था/2024 नीमच दिनाक 02.12.2024 अनुसार हेमराज चौधरी, तत्कालीन पटवारी, मौजा रतनगढ़ हल्का 34 के द्वारा कस्बा रतनगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 217/3/2 रकबा 0.010 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में श्यामसुंदर पिता कालुराम लाड़ के नाम दर्ज थी, को बिना किसी आदेश/ रजिस्ट्री के फर्जी तरीके से पावती बनाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में विनोद कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तेली निवासी रतनगढ़ का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी पुष्टी नायब तहसीलदार, टप्पा रतनगढ़ के प्रतिवेदन क. 1512/परी/24 रतनगढ़ दिनांक 25.11. 24 से की गई। जिसके पश्चात् कार्यालयीन पत्र के 6720-8721/स्थापना/2024 जायद दिनांक 04.12. 2024 से श्री चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर जवाब चाहा गया। श्री चौधरी के द्वारा सूचना पत्र का जवाब दिया गया, जिसका अवलोकन किया गया। जवाब समाधान कारक नहीं होने से अस्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश शाह द्वारा श्री चौधरी को निलंबित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
हेमराज चौधरी, तत्कालीन पटवारी, मौजा रतनगढ़ वर्तमान पटवारी कछाला प.ह.नं. 08 तहसील सिगोली के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का गंभीरता पूर्वक निर्वहन ना करने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, नियम-9 (1) (क) के तहत हेमराज चौधरी, तत्कालीन पटवारी, मौजा रतनगढ़ वर्तमान पटवारी कछाला प.ह.नं. 08 तहसील सिंगोली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा श्री चौधरी का मुख्यालय तहसीलदार, तहसील कार्यालय सिंगोली में रहेगा।
निलंबन अवधि में हेमराज चौधरी, पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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Author: jtvbharat