एसडीएम एवं एएसपी ने ली डीजे संचालकों की बैठक

सभी थाना प्रभारियों को निर्देश,डीजे का संचालन रात 10 बजे के बाद बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा।

उज्जैन।महाकाल की नगरी उज्जैन में पुलिस प्रशासन हर पहलू पर काम कर रहा है।इसी क्रम में विवाह समारोहों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए आज अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनुकूल जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने संयुक्त रूप से एक विशेष बैठक आयोजित की गई इस बैठक में क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को बुलाया गया।
बैठक के दौरान डीजे संचालकों को निर्धारित समय के बाद डीजे न बजाने की अपील की गई। स्पष्ट कहा गया कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी।
बैठक में सभी डीजे संचालकों को यह निर्देश दिया गया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा का सख्ती से पालन करें। यह निर्णय परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा, और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्य निर्देश:
1. डीजे का संचालन रात 10 बजे के बाद बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा।
2. डीजे का ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित सीमा है।
3. डीजे संचालक सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय इलाकों के आसपास विशेष ध्यान रखें और वहां ध्वनि नियंत्रण का पालन करें।
4. निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें डीजे उपकरण जप्त करना और जुर्माना लगाना शामिल होगा।
इस बैठक में मौजूद डीजे संचालकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और निर्देशों का पालन करने की सहमति व्यक्त की।

सभी थाना प्रभारियों को निर्देश

अधिकारियों द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में डीजे संचालकों पर नजर रखें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, जनता से भी अपील की गई है कि वे इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत तत्काल पुलिस या प्रशासन को दें।

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Author: jtvbharat