
अरशद जागीरदार
तराना:- पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन प्रदीप शर्मा द्वारा गुण्डो, बदमाशों एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध सतत् कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला उज्जैन सुश्री पल्लवी शुक्ला तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग तराना जिला उज्जैन भविष्य भास्कर के मार्गदर्शन में थाना तराना क्षेत्र के आदतन अपराधी करण पिता मालक सिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी ग्राम आबादखेडी, थाना तराना जिला उज्जैन के बढती अपराधिक गतिविधियों की रोकधाम हेतु अनावेदक विरुद्ध थाना तराना के इस्तगासाक्र. 152/24 धारा 129 बीएनएसएस दिनांक- 02.11.24 की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर इस्तगासा न्यायालय प्र.क्र. 037/28.03.2025 पर दर्ज होकर माननीय न्यायालय द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुनः अपराध न करने के लिये 50000/- रूपये की जमानत एवं मुचलके पर प्रतिबंधित कर प्रतिभूति प्रतिज्ञा पत्र पर प्रतिबंधित दिनांक 28.03.2025 को 03 वर्ष के लिये किया गया था। उसके पश्चात् भी अनावेदक द्वारा दिनांक 28.04.2025 को फरियादी अर्जुन पिता मालक सिह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी ग्राम आबादखेडी थाना तराना के साथ नंगी नंगी गालिया देकर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जिस पर अप.क्र 263/2025 धारा 296 115(2) 351(3) BNS का कायम किया गया जो अपराध विवेचना मे है । यह कि अनावेदक द्वारा प्रतिभूति एवं प्रतिज्ञा पत्र में दर्शायी गयी समयावधि के अन्दर पुनः अपराध घटित कर शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अतः अनावेदक की व उसके जमानतदार की जमानत व मुचलके की राशि राजसात करने हेतु इस्तगासा क्रमांक 01/2025 धारा 141 BNSS का तैयार कर माननीय एस.डी.एम न्यायालय तराना पेश किया गया जहाँ से आरोपी का 06 माह का जेल वारंट तैयार किया गया बाद आरोपी करण पिता मालक सिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी ग्राम आबादखेडी, थाना तराना जिला उज्जैन को दिनांक 21.05.25 को तराना उपजेल दाखिल किया गया।
सराहनीय भुमिका- निरी. प्रहलाद सिंह दलोदिया थाना प्रभारी थाना तराना, सउनि उपेन्द्र सिंह यादव, सउनि मनोहर पटेल, सै. 520 नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही।