राजेश पिल्लै- ग्राम सुतारखेड़ी तहसील महू में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के विरुद्ध प्रशासन द्वारा एफ.आइ.आर दर्ज की गयी है । उक्त कॉलोनी भूमि खसरा नंबर 130/1/2/4 कुल रकबा 0.202 हैक्टर पर भू-स्वामी सरदार झाला द्वारा विकसित की जा रही थी । सरदार झाला द्वारा अब तक 13 लोगों को प्लाट विक्रय किया जा चुका था । जाँच के दौरान पाया गया कि सरदार झाला के पास कॉलोनाइजर लाइसेंस, टी.एन.सी.पी का अनुमोदित कॉलोनी अभिन्यास, एवं कॉलोनी विकास अनुमति नहीं थी। बगैर इन नियमित आवश्यकताएं के मात्र केवल डायवर्सन के आधार पर झाला द्वारा कॉलोनी का निर्माण एवं ग्राहकों को गुमराह कर प्लॉटों का विक्रय चालू था । अतः स्थानीय प्रशासन द्वारा कॉलोनी के निर्माण कार्य व प्लाट विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया एवं कॉलोनाइजर के विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61-घ एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 420 के तहत थाना बड़गोंदा में एफ.आई.आर दर्ज की गयी।