शिवराज कैबिनेट ने लाडली बहना योजना को स्वीकृति दी, जाने क्या है पात्रता की शर्ते

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअली कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें लाडली बहना योजना को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने 28 जनवरी 2023 को पूरे प्रदेश में योजना लागू करने की घोषणा की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दी जाएगी। योजना का राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र के लिए संबंधित सीएमएओ नगरीय निकाय होंगे। सरकार ने अनुसार वित्तीय वर्ष वर्ष 2023-24 में करीब एक करोड़ महिलाएं योजना के लिए पात्र होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना में किसी भी वर्ग किसी भी जाति से बहन हो उसे योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 23 साल से 60 साल की उम्र की महिलाएं पात्र होगी। 60 साल से ऊपर की 600 रुपए वृद्धवस्था पेंशन लेने वाली महिलाओं को बाकी राशि जोड़कर 1000 रुपए प्रतिमाह डाला जाएगा। पांच मार्च को योजना को लांच करेंगे, लेकिन होली और रंग पंचमी के बाद 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। हालांकि पांच मार्च से आवेदन लेना शुरू कर दिये जाएंगे। मार्च भरने के लिए वार्ड, नगर पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। गांव में आवेदन फार्म भरवाने के लिए टीम आएगी। मार्च-अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बहन इस पैसे का उपयोग परिवार को सशक्त करने और बेहतरी के लिए करेंगी।
यह महिला होगी पात्र
मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मलित होंगी।
1 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

यह होगी अपात्रत
जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत हो या सेवानिवृत्ति बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हो। हालांकि मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हों।
भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 हजार रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उमक्रम के अध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।
जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
लाडली बहना योजना में आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसके लिए आवेदन प्रपत्र कैम्प, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होंगे। इन आवेदनों की जानकारी को कार्यालय अधिकारी द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। इसकी पावती एसएमएस/ व्हाट्सअप द्वारा हितग्राही को दी जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यह दस्तावेज होने अनिवार्य
आवेदन करने वाली महिला के परिवार का समग्र आईडी दस्तावेज, स्वयं की समग्र आईडी दस्तावेज और स्वयं का आधार कार्ड देना होगा। साथ ही आवेदक महिला को कार्यालय पर उपस्थित होना होगा, जिससे उनका लाइव फोटो लिया जा सके और ई केवायसी किया जा सके।
समिति करेंगी शिकायतों का निराकरण
आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसकी जांच कर अनंतिम सूची प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र, गनगर परिषद एवं नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। इसमें सूची प्रकाशित होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति आवेदक को देनी होगी।
पात्रता का रेंडम जांच का प्रावधान
योजना में राज्य स्तर पर रेंडम चयन कर आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। सभी आपत्तियों के समय सीमा में जांच के बाद पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्त पर मुख्य कार्यालय अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची का प्रिंट आउंट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा कयिा जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की सूची भी पोर्टल पर अलग से प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा
योजना का शुभारंभ- 5 मार्च 2023
आवेदन प्राप्त करन प्रारंभ- 15 मार्च 2023
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 30 अप्रैल 2023
अंतिम सूची जारी – 1 मई 2023
अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अविध- 1 मई से 15 मई 2023 तक
आपत्ति निराकरण के लिए समयसीमा- 16 र्म से 30 मई 2023
राशि जारी करने की तारीख- 10 जून 2023
आगामी महों में भुगतान के लिए तारीख- प्रत्येक माह की 10 तारीख

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Author: jtvbharat