पलदूना मार्ग स्थित सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों के वाशरूम (टायलेट) में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में छह माह बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पाक्सो व आइटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले को सबसे पहले नईदुनिया ने प्रमुखता से उठाया था। उल्लेखनीय है कि स्कूल में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों ने 18 अगस्त 2022 को टायलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में चाइल्ड हेल्प लाइन पर शिकायत की थी। शिकायत पर रतलाम चाइल्ड लाइन के पीके चौधरी के साथ चार सदस्यीय दल ने स्कूल पहुंचकर जांच की थी, जांच में शिकायत सही पाई गई थी।स्कूल के विद्याथियों के लिए थे बयान
नईदुनिया ने मामला 23 अगस्त 2022 के अंक में खबर प्रकाशित कर प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बजेंद्र चौहान ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंच कर विद्यार्थियों के बयान लिए थे। मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एसपी को पत्र लिखकर स्कूल प्रबंधक पर प्रकरण दर्ज करने के लिए कहा गया था, लेकिन देरी होती रही।
विद्यार्थियों की निजता का उल्लंघन
कुछ समय पहले मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया तो शुक्रवार रात नामली थाने में एफआइआर दर्ज की गई। चाइल्ड लाइन सदस्य पीके चौधरी के बयान में बताया गया कि स्कूल में बच्चों के वाशरूम में कैमरे इस तरह लगाए गए थे कि बच्चे टायलेट करें तो दिखाई दे, जो विद्यार्थियों की निजता का उल्लंघन है। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ आइटी एक्ट की धारा 66 व पाक्सो एक्ट की धारा 11/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया