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थाना शिकारपुरा के वर्ष 2023 के प्रकरण में पीड़िता से लैंगिक उत्पीड़न करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।*

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